PESA Act-1996 In Hindi

PESA Act-1996 | PESA Act कि जाकारी जाने हिंदी में

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PESA Act-1996 In Hindi| PESA Act-1996 ग्रामीण भारत में लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन बिल पास किया गया था। यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इस संशोधन से भारत में तीन लेवल का पंचायती राज सिस्टम बना।

PESA Act-1996 In Hindi

इस संशोधन के बाद, संविधान में ‘पंचायतें’ नाम का पार्ट 9 जोड़ा गया। इस हिस्से में पंचायती राज सिस्टम से जुड़े प्रोविज़न (343-2430) हैं। ये प्रोविज़न पंचायतों के काम करने के तरीके को संवैधानिक दर्जा देते हैं। दिक्कत यह थी कि इनमें से एक प्रोविज़न, आर्टिकल 243(m), कई आदिवासी इलाकों में पंचायती राज सिस्टम को लागू करने पर रोक लगाता है। ये आदिवासी बहुल इलाके वे हैं जिन्हें संविधान के पांचवें शेड्यूल के तहत खास दर्जा मिला हुआ है। जैसे-जैसे समय के साथ इन आदिवासी-बहुल इलाकों में लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट को मज़बूत करने की मांग बढ़ी, सरकार ने दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई।

भारत के संविधान का पाँचवाँ शेड्यूल

भारत के संविधान का पाँचवाँ शेड्यूल मूल निवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और आर्थिक अस्तित्व की रक्षा करने का लक्ष्य रखता है। इस शेड्यूल के तहत, राज्यपाल की देखरेख में आदिवासी संस्कृति, भाषा, जीवन जीने के तरीके और अधिकारों को संवैधानिक सुरक्षा दी जाती है। यह शेड्यूल अलग-अलग इलाकों में संविधान और सरकार के सीधे दखल को रोकने की कोशिश करता है।

पाँचवें शेड्यूल का आर्टिकल 244(1) आदिवासी इलाकों के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा है। संविधान के पार्ट A(3) में कहा गया है कि हर राज्य का गवर्नर, जिसका शेड्यूल्ड एरिया है, हर साल या जैसा राष्ट्रपति चाहें, शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन पर एक रिपोर्ट देगा।

संविधान का पार्ट 9

यह पार्ट संविधान के 73वें अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। इस पार्ट में पंचायती राज से जुड़े आर्टिकल हैं।

11वीं अनुसूची

11वीं अनुसूची को 1992 के 22वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। इसने पंचायतों के कानूनी अधिकार क्षेत्र को 29 विषयों तक सीमित कर दिया। इसका मतलब है कि पंचायतें कृषि, वन्यजीव, मछली पालन, छोटी सिंचाई, जल प्रबंधन, पीने का पानी, लाइब्रेरी और रिन्यूएबल एनर्जी, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास आदि सहित 29 अलग-अलग विषयों पर काम करेंगी।

73वें संविधान संशोधन के तहत 20 अगस्त 1994 को मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी।  PESA Act-1996

दिलीप भूरिया कमेटी

आदिवासियों के आर्थिक और सामाजिक हितों को पूरा करने के लिए आदिवासी बहुल इलाकों में स्थानीय स्व-सरकारी निकायों की मांग थी। इस मांग के जवाब में, सरकार ने 1994 में मध्य प्रदेश के सांसद लिप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। कमेटी ने 1995 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में आदिवासी समुदायों के साथ हो रहे अन्याय पर चर्चा की गई और इन इलाकों में स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने की सिफारिश की गई।

इस कमिटी की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार ने संसद में शेड्यूल्ड एरिया के लिए PESA Act-1996 पेश किया। दिसंबर 1996 में, इसे दोनों सदनों ने बहुमत से पास कर दिया। राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के 24वें दिन यह एक्ट लागू हो गया।

ग्राम सभा क्या है?

ग्राम सभा एक ऐसी बॉडी है जिसमें गांव लेवल की पंचायत के वोटर रोल में रजिस्टर्ड सभी लोग शामिल होते हैं। ग्राम सभा को संविधान के आर्टिकल 243(a) में बताया गया है। ग्राम सभा से जुड़े प्रोविज़न 1992 में 73वें अमेंडमेंट द्वारा संविधान में शामिल किए गए थे। 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोग जो ग्राम सभा के वोटर रोल में रजिस्टर्ड हैं, ग्राम सभा के मेंबर हो सकते हैं।

PESA Act क्या है?

यह एक सेंट्रल कानून है जो संविधान के पार्ट VI में शामिल पंचायतों के प्रोविज़न को, कुछ बदलावों के साथ, PESA Act-1996 आदिवासी इलाकों (पांचवीं अनुसूची में शामिल) पर लागू करता है और आदिवासी आबादी को सेल्फ-गवर्नमेंट देता है।

PESA एक्ट का पूरा नाम

इसी वजह से इस कानून का पूरा नाम पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) एक्ट, यानी PESA Act-1996 है। अभी, 10 राज्य (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान) पांचवीं अनुसूची के इलाके में आते हैं।

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PESA Act की खासियतें

PESA Act-1996 के तहत, आदिवासी इलाकों में सभी कामों का सेंटर ग्राम सभा को बनाने की कोशिश की गई है। उन्हें ये ज़िम्मेदारियां देकर मज़बूत बनाने की कोशिश की गई है। ग्राम सभा तय करेगी कि इन आदिवासी बहुल गांवों में कौन से डेवलपमेंट के काम करने हैं और किन चीज़ों को प्राथमिकता देनी है।

  • मिनरल लाइसेंस और लीज़ देने के लिए ग्राम सभा की सिफारिशें ज़रूरी हैं।
  • गांव में मार्केट मैनेज करने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है।
  • कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट के तहत, प्रोडक्शन के बारे में फैसले ग्राम सभा लेगी। तेंदू पत्तों को इकट्ठा करने और बेचने का काम ग्राम सभा संभालेगी।
  • बांस, डंडे वगैरह की बिक्री से होने वाली इनकम का एक हिस्सा ग्राम सभा द्वारा बनाई गई फॉरेस्ट डेवलपमेंट कमेटी को ट्रांसफर किया जाएगा।
  • शराब की दुकान खोलने के लिए ग्राम सभा से इजाज़त लेना ज़रूरी है।
  • अगर ग्राम सभा मना करती है, तो गांव में शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। इसी तरह, खदानों के ऑपरेशन के बारे में भी फैसला लिया जाएगा।
  • अगर गैर-आदिवासियों ने आदिवासी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, तो ग्राम सभा उस ज़मीन को वापस लेगी। इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा।
  • पुनर्वास और विस्थापन से जुड़े सभी अधिकार ग्राम सभा को दिए गए हैं।

मध्य प्रदेश में पांचवीं अनुसूची में शामिल इलाके

  • 5 पूरी तरह से शामिल ज़िले: अलीराजपुर, झाबुआ, मंडला, बड़वानी, डिंडोरी।
  • 15 आंशिक रूप से शामिल ज़िले: धार, खंडवा, खरगोन, रतलाम, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, होशंगाबाद, शहडोल, उमरिया, शॉयपुर, छिदवाड़ा, सीधी, अनूपपुर, बुरहानपुर।
PESA Act-1996 In Hindi Photo 1
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PESA Act-1996 In Hindi में जानें।

खास बातें

  • PESA Act-1996/ 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था।
  • दिलीप सिंह भूरिया कमेटी PESA एक्ट से जुड़ी है।
  • आर्टिकल 243 (M) कई इलाकों में पंचायत के नियमों को लागू करने पर रोक लगाता है।
  • 11वीं अनुसूची में पंचायतों से जुड़े 29 विषय हैं।
  • संविधान का पार्ट 1 पंचायती राज सिस्टम से जुड़ा है।
  • पांचवीं अनुसूची आदिवासी इलाकों को खास दर्जा देती है।
  • 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोग जो वोटर रोल में रजिस्टर्ड हैं, ग्राम सभा के सदस्य हैं।
  • पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है।

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Faq

सवाल: PESA Act-1996 सरकारी शक्तियों के डीसेंट्रलाइज़ेशन की दिशा में एक ज़रूरी कदम है।

हा , वो PESA Act-1996 सरकारी शक्तियों के डीसेंट्रलाइज़ेशन की दिशा ज़रूरी कदम उठाने पढते है

सवाल: क्या PESA Act ग्राम सभाओं में बराबरी लाता है?

हाँ, PESA Act लेकिन कई या सभी ग्राम सभाओं में पढ़ाई नहीं हुई है। इसलिए, अभी तक बराबरी नहीं आई है।

सवाल: क्या PESA एक्ट संविधान की पांचवीं अनुसूची की भावना है?

हां, PESA एक्ट संविधान के पांचवें शेड्यूल की भावना के मुताबिक है, लेकिन आज तक, ज़रूरत पड़ने पर बहुत कम लोग ही इस पर ध्यान देते हैं।

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